आचार संहिता किसी क्षेत्र मे लगाने का मुख्य कारण उस जगह पर चुनाव के समय बिना किसी दंगे और झगड़े को रोकना होता है। अक्सर चुनाव के समय मे कुछ पार्टियों के दल आपस मे भीड़ जाते है। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ECI) आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) के नियमों का पालन करता है। जब भी कोई राजनीति दल आचार संहिता के नियमों के खिलाफ जाता है तब ECI इन राजनीतिक पार्टी के पक्ष मे कड़ी कार्यवाई करता है। किसी भी कार्यवाई को करने का आदेश उस जिले के जिलाधिकारी को होता है।
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चुनाव आचार संहिता क्या होता है? What is Model Code of Conduct in Hindi
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। सही ढंग से व निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का कार्य होता है। चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया) ने कुछ नियम बनाए है। देश मे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को अंजाम दिलाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता को लागू किया जाता है। इन्हीं नियमों को चुनाव आयोग का आचार संहिता कहते है। आचार संहिता को आदर्श चुनाव आचार संहिता भी कहते है।
राज्यसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान इन्ही नियमों का पालन करना सभी नेता और राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी होती है।
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चुनाव आचार संहिता कब लागू किया जाता है? When is the election code of conduct implemented?
देश के जिस भी चुनाव होना होता है। वहाँ चुनाव की तारीख के साथ ही चुनाव चार संहिता लागू कर दिया जाता है। देश मे लोकसभा का चुनाव हर पाँच साल पर होता है। और विधानसभा का चुनाव हर राज्य मे अलग-अलग समय पर होते रहते है। तो जब भी चुनाव के डेट की घोषणा की जाती है तब आदर्श आचार संहिता को चुनाव आयोग लगाती है।
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चुनाव आचार संहिता कब हटाया जाता है? When is the election code of conduct removed?
जिस भी क्षेत्र मे चुनाव होना होता है वहाँ पर चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमिशन के द्वारा चुनावी तारीख की घोषणा की जाती है। चुनावी तारीख के घोषणा के साथ ही आचार संहिता अपने आप लागू हो जाती है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तथा सभी वोटों की गिनती हो जाती है इसके साथ चुनावी प्रणामों के घोषणा के साथ आचार संहिता अपने आप हट जाता है।
आदर्श चुनाव आचार संहिता के जरूरी नियम :—
आचार संहिता के जरूरी नियम इस प्रकार है….
- चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इसके नियम के विरुद्ध कोई राजनीतिक पार्टी या उसका कार्यकर्ता नहीं जा सकता है।
- राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं कर सकती है।
- देश की कोई भी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ता के किसी बैनर या पोस्टर को लगवाने मे मदद नहीं कर सकती है।
- सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का उपयोग किसी भी प्रकार के चुनावी प्रचार या मुद्दे के लिए नहीं किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार का शिलान्यास, लोकार्पण और राजनीतिक घोषणा कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है।
- आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनावी रैली नहीं निकाल सकती है। अगर किसी राजनीतिक दल या समर्थक को चुनावी रैली निकालना है तो उस क्षेत्र के अधिकारी से पर्मिशन लेना पड़ेगा।
- आचार संहिता लगने के बाद कोई भी समर्थक या नेता जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा और मीडिया मे धर्म जाति के नाम पर लोगों को भड़काने का काम नहीं करेगा।